
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana: कृषि यंत्र खरीदने पर मिलेगा 50% तक अनुदान, जानें नई अपडेट और आवेदन प्रक्रिया
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana: राजस्थान सरकार का कृषि विभाग राज्य के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना का संचालन कर रहा है। अब यह योजना पूरी तरह से राज किसान साथी पोर्टल (rajkisan.rajasthan.gov.in) के माध्यम से संचालित की जा रही है, जहाँ कृषि, बागवानी और कृषि विपणन विभाग की 50 से अधिक योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल से मिलता है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को स्वीकृत कृषि यंत्र खरीदने पर श्रेणी के अनुसार 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
राज्य के किसान अब सीड ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो, रोटोवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, रिज फरो प्लांटर/रिपर और चिजल प्लाऊ जैसे यंत्र खरीदकर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। यह अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) और NFSM (गेहूं, दलहन एवं तिलहन) योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप दिया जाता है, और राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर होती है।
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana |योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती में समय और श्रम की बचत करना है। इससे उत्पादन लागत घटती है, उत्पादकता बढ़ती है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
- खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाना
- समय और श्रम की बचत करना
- कृषि उत्पादन में वृद्धि करना
- किसानों की आय बढ़ाना
- यंत्रीकरण को बढ़ावा देना
अनुदान (Subsidy) का लाभ — अपडेटेड दरें
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana 2026 योजना के तहत यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता (20 बी.एच.पी. से कम से लेकर 35 बी.एच.पी. से अधिक तक) के आधार पर अनुदान तय होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमान्त किसानों को मूल्य का 50 प्रतिशत तक और अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है।
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana|पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक राजस्थान का किसान होना चाहिए और उसके नाम कृषि भूमि होनी आवश्यक है।
- अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम दर्ज होना चाहिए।
- ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ट्रैक्टर का पंजीकरण आवेदक के नाम होना चाहिए।
- एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही अनुदान मिलेगा।
- नई अपडेट: एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं में मिलाकर अलग-अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा (पहले यह सीमा केवल 1 यंत्र प्रति वर्ष थी)।
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana|आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड / आधार कार्ड
- जमाबंदी की प्रति (6 माह से अधिक पुरानी नहीं)
- लघु/सीमान्त किसान प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ट्रैक्टर चालित यंत्रों हेतु ट्रैक्टर पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी), शामलाती मामले में शपथ पत्र
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)
- मोबाइल नंबर व पासपोर्ट साइज फोटो
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana|आवेदन प्रक्रिया (राज किसान साथी पोर्टल के जरिए)
किसान स्वयं या निकटतम ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं।
- राज किसान साथी पोर्टल (click here) पर जाएं।
- “किसान लॉग इन” पर क्लिक करें और SSO ID या जन आधार नंबर से लॉगिन करें।
- “कृषि” सेवा में कृषि यंत्र योजना का चयन करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करें और रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।
- इंटरनेट न होने की स्थिति में निकटतम ई-मित्र केंद्र से भी जन आधार नंबर के जरिए आवेदन करवाया जा सकता है।
पासवर्ड भूल जाने या लॉगिन में समस्या होने पर किसान हेल्पलाइन नंबर 0141-2927047 पर संपर्क कर सकते हैं।
चयन प्रक्रिया
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana 2026 : राज किसान साथी पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों का रैंडमाइजेशन किया जाता है, जिसके बाद ऑनलाइन वरीयता क्रम के आधार पर आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं। चयनित किसानों को कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है, जिसकी सूचना मोबाइल संदेश या क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से दी जाती है।
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana|कृषि यंत्र खरीदने से पहले ध्यान रखें
- कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही यंत्र खरीदें, बिना स्वीकृति खरीदे गए यंत्र पर अनुदान नहीं मिलेगा।
- यंत्र केवल अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति या राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से ही खरीदें।
- पंजीकृत विक्रेताओं की सूची राज किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध है।
अनुदान का भुगतान कैसे होगा?
यंत्र खरीदने के बाद कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें किसान को खरीद बिल प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन पूर्ण होने के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।
योजना की वैधता
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana 2026 चालू वित्तीय वर्ष के लिए मान्य है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्धता के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक किसानों को समय-समय पर पोर्टल पर नई सूचनाएं देखते रहने की सलाह दी जाती है।
FAQs – Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana 2026
कृषि यंत्र योजना में कितना अनुदान मिलता है?
यंत्र की श्रेणी और किसान की श्रेणी के अनुसार 40% से 50% तक अनुदान दिया जाता है।
आवेदन कैसे करें?
किसान राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या ट्रैक्टर का पंजीकरण आवश्यक है?
हाँ, ट्रैक्टर चालित यंत्रों पर अनुदान के लिए ट्रैक्टर आवेदक के नाम होना चाहिए।
एक वित्तीय वर्ष में कितने यंत्रों पर अनुदान मिल सकता है?
एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं में मिलाकर अलग-अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान मिल सकता है।
अनुदान राशि कैसे मिलेगी?
अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजी जाएगी।

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