
CM Divyang Scooty Yojana 2026 Rajasthan: मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, 2500 स्कूटियां, पात्रता, दस्तावेज और ऑनलाइन फॉर्म
राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026(CM Scooty Yojana Rajasthan) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी ताकि वे शिक्षा, रोजगार और दैनिक जीवन के कार्यों को अधिक आसानी से कर सकें।
राज्य सरकार की बजट घोषणा संख्या 32 (वर्ष 2026-27) के अंतर्गत संचालित इस योजना के लिए विशेष योग्यजन निदेशालय, जयपुर द्वारा जारी सूचना के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक SSO Portal (sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसे राज्य में कई जगह Mukhyamantri Viklang Scooty Yojana 2026 के नाम से भी जाना जाता है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 क्या है?
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 राजस्थान सरकार की एक विशेष कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी गतिशीलता बढ़ाना है। योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को बैटरी चालित स्कूटी उपलब्ध करवाई जाएगी।
राज्य बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए 2500 स्कूटियों की घोषणा की गई थी, जिसके लिए अब आधिकारिक रूप से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना कब शुरू हुई?
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 योजना मूल रूप से राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद 50% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को मुफ्त स्कूटी देकर सशक्त बनाना था। हर साल बजट घोषणा के अनुसार इसका नया चक्र (cycle) शुरू होता है, और मौजूदा CM Divyang Scooty Yojana 2026 Rajasthan चक्र की शुरुआत 12 जून 2026 से हुई है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 कि आवेदन तिथि
| कार्यक्रम | तिथि |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ | 12 जून 2026 |
| ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 31 जुलाई 2026 |
| आपत्ति/त्रुटि सुधार की अवधि | अंतिम तिथि के बाद 15 दिन तक |
| आवेदन माध्यम | SSO Portal (sso.rajasthan.gov.in) |
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 कि पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दिव्यांगता चलने-फिरने में असमर्थता से संबंधित होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
- वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पिछले 8 वर्षों में राज्य या केंद्र सरकार की किसी समान योजना के तहत स्कूटी या बैटरी चालित ट्राइसाइकिल प्राप्त नहीं की हो।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
- नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र या रोजगार प्रमाण पत्र।
- पिछले 8 वर्षों में स्कूटी या बैटरी चालित ट्राइसाइकिल प्राप्त नहीं करने का शपथ-पत्र।
- दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस।
- दिव्यांगता दर्शाता फुल साइज फोटो।
- डिजिटल दिव्यांग प्रमाण पत्र।
- UDID कार्ड।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- पेंशन PPO प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र (अंकतालिका, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड)।
Divyang Scooty Yojana 2026 Online Form कैसे भरें?
- सबसे पहले राजस्थान SSO Portal (www.sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें।
- SSO Dashboard में उपलब्ध ऐप्स में से “SJMS DSAP” (CM Scooty Yojana) आइकन पर क्लिक करें।
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का आवेदन फॉर्म खोलें।
- सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- जानकारी का पूर्वावलोकन (Preview) देखें और जांच लें।
- फाइनल सबमिट करके आवेदन की रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।
यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि या आक्षेप पाया जाता है, तो आवेदन की अंतिम तिथि के 15 दिन के भीतर उसकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। योजना से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट (sjmsnew.rajasthan.gov.in) और dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 की योजना के प्रमुख लाभ
- दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी।
- शिक्षा और रोजगार तक पहुंच आसान होगी।
- स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
- दैनिक जीवन की गतिविधियों में सुविधा होगी।
- आवागमन पर होने वाला खर्च कम होगा।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के महत्वपूर्ण निर्देश
- सभी दस्तावेज स्पष्ट और वैध होने चाहिए।
- गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- आवेदन अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई 2026 से पहले ही जमा करें।
- आवेदन केवल ऑनलाइन SSO Portal के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
- फिलहाल केवल स्कूटी योजना के लिए ही आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 Rajasthan FAQs
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के आवेदन कब शुरू हुए हैं?
ऑनलाइन आवेदन 12 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
31 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है।
दिव्यांग स्कूटी फॉर्म 2026 कहां भरा जाएगा?
फॉर्म राजस्थान SSO Portal (sso.rajasthan.gov.in) पर “SJMS DSAP” आइकन के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा।
योजना के लिए न्यूनतम दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए?
कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता आवश्यक है।
क्या अन्य राज्यों (जैसे UP) के दिव्यांगजन इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह विशेष रूप से राजस्थान के स्थायी निवासियों के लिए है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग स्कूटी/ट्राइसाइकिल योजनाएं उनकी अपनी राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं।
योजना के तहत कितनी स्कूटियां वितरित की जाएंगी?
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 2500 स्कूटियां वितरित करने की घोषणा की है।
आवेदन में त्रुटि होने पर क्या करें?
अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर आवेदन में सुधार या आपत्ति की पूर्ति करनी होगी, अन्यथा आवेदन निरस्त हो सकता है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 राजस्थान के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि आप निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं तो 31 जुलाई 2026 से पहले SSO Portal के माध्यम से आवेदन अवश्य करें। यह योजना न केवल आवागमन को आसान बनाएगी बल्कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजस्थान में चलाई जा रही ईएसआई प्रकार कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए jobresultwala.com पर नियमित विजिट करते रहें |

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